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हरियाणा पुलिस भर्ती घोटाले में 42 लाख के लेनदेन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 42 लाख रुपए के पुलिस नौकरी घोटाले मामले में एफ.आई.आर. रद्द करने से इन्कार कर दिया। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की अदालत ने फैसला सुनाया कि गुरमीत, जो शुरू में मामले में शिकायतकर्ता था, लेकिन बाद में उसे आरोपी बनाया गया, के खिलाफ जांच और पूरक आरोप पत्र कानूनी रूप से सही हैं और इस स्तर पर हस्तक्षेप करने योग्य नहीं हैं।

जनवरी 2017 में सिरसा के ऐलनाबाद  

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थाने में गुरमीत की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। गुरमीत ने आरोप लगाया था कि 6 लोगों ने कथित राजनीतिक और पुलिस संबंधों के जरिए उनके बेटे को चंडीगढ़ पुलिस में सहायक उप-निरीक्षक (ए.एस.आई.) की नौकरी दिलाने का वायदा करके उनसे 42 लाख रुपए ऐंठ लिए। कुछ भुगतान के बाद सौदा टूट गया और आरोपियों ने कथित तौर पर गुरमीत को धमकाया।

चंडीगढ़ पुलिस में ए.एस.आई. भर्ती करने के नाम पर हुई थी एफ.आई.आर. दर्ज

कई वर्षों तक चली मुकद्दमेबाजी के बाद इस साल की शुरूआत में एक विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) का गठन किया गया। एस. आई. टी. ने घोटाले में गुरमीत की सक्रिय भूमिका का हवाला देते हुए उसे आरोपी बनाया। जस्टिस बेदी ने कहा कि गुरमीत के खिलाफ एफ. आई. आर. या पूरक रिपोर्ट को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। याचिकाकर्ता के संबंध में एफ.आई.आर. 18 जनवरी, 2017 और अंतिम रिपोर्ट संख्या 6 मार्च, 2025 को रद्द करने का सवाल ही नहीं उठता और यह याचिका खारिज की जाती है।

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