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दिपावली पर्व पर विशेष अभियानः शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान

श्री खेतेश्वर लोधाण स्वीट्स कार्नर से दूषित पाई गई मिठाई नष्ट कराई गई

मैसर्स बिकानेर स्वीट्स, श्री चारभुजा ऑयल मिल्स से लिए खाद्य नमूने, अजमेर प्रयोगशाला में जाँच हेतु भिजवाया

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भीलवाडा। (पंकज पोरवाल) दीपावली के त्योहार के आसपास खाद्य सुरक्षा विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिसमें मिलावटी और दूषित मिठाइयों को नष्ट किया गया। ये कार्यवाही “शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत भीलवाड़ा जिले में की गई।

आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर एवं जिला कलेक्टर महोदय जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में चलाये जा रहे शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अन्तर्गत दिपावली पर्व पर विषेश अभियान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में गठित खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भीलवाड़ा जिले से 4 खाद्य नमूने लिये गये।

खाद्य सुरक्षा अधिकारीयो द्वारा मैसर्स श्री खेतेश्वर लोधाण स्वीट्स कार्नर, गंगापुर चौराहा, से गुलाब जामुन, मिल्क केक के 2 नमूने लिये गये साथ ही 5 किग्रा, रसगुल्ला, 5 किग्रा, माव मिठाई दूषित खाद्य सामग्री को जनहित में नष्ट कराया गया, मैसर्स बीकानेर स्वीट्स एण्ड रसगुल्ला भण्डार, भीलवाड़ा से गुलाब जामुन का 1 नमूना लिया गया व मैसर्स श्री चारभुजा ऑयल मिल्स एण्ड जीनिंग फेक्ट्, भीलवाड़ा से फिल्टर मूंगफली तेल का 1 नमूना लिया गया। सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। शुद्ध आहार – मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी।

खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अशोक कुमार यादव, राजेश कुमार त्रिपाठी, सहायक कर्मचारी गोपाल लाल शर्मा की उपस्थित रहे।

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अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा ने बताया की खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।

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