बीकानेर (श्रेयांस बैद )। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 31 दिसम्बर 2025 तक अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एलडी पंवार ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत कुल 2 लाख 55 हजार 788 लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन मिल रही हैं इनमें 1 लाख 83 हजार 878 वृद्ध, 56 हजार 132 विधवा तथा 14 हजार 942 विशेष योग्यजन पेंशन तथा 836 कृषक वृद्धजन पेंशनर्स लाभ ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर तक सभी पेंशनर्स को अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा।
पंवार ने बताया कि पेंशन लाभार्थी द्वारा अपने वार्षिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क अथवा ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर बायोमेट्रिक्स पद्धति से फिंगर प्रिंट इंप्रेशन (अंगुली की छाप) से करवाया जा सकेगा। वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए विकसित एंड्राइड मोबाइल ऐप ‘राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड आधार फेस आरडी के माध्यम से लाभार्थियों के फेस रिकाॅग्निजेशन के आधार पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि दोनों तरीकों से पेंशन का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशन को संबंधित पेंशन स्वीकृतकत्र्ता (उपखण्ड अधिकारी अथवा विकास अधिकारी) द्वारा पेंशन पोर्टल एसएसपी डाॅट राजस्थान डाॅट जीओवी डाॅट इन पर लाॅगइन कर संबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज कर पेंशन के रजिस्टस्र्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
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उन्होंने बताया कि सत्यापन की इन प्रकियाओं से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं होने पर पेंशनर को संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में स्वयं के दस्तावेजों जैसे पीपीओ, जनआधार आदि के साथ व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। स्वीकृतिकर्ता अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच के आधार पर पेंशनर्स का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन करते समय संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार से जुड़े मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसके माध्यम से पेंशनर का वार्षिक भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि ऐसे पेंशनर्स जो अत्यधिक वृद्ध (शारीरिक एवं मानसिक अक्षम) हैं और घर से बाहर जाने में असमर्थ हैं, एंड्राइड मोबाइल ऐप ‘राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन एंड आधार फेस आरडी’ के माध्यम से वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन विभाग के निर्देश अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी और विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि वे भौतिक सत्यापन की कार्यवाही 31 दिसम्बर तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।




















