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शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान, मैसर्स अथर्वा टेªडिंग कम्पनी का 184 लीटर घी किया सीज

राधे कचौरी सेन्टर से रसगुल्ले, महेन्द्र हलवाई, यू.आई.टी.के पास भीलवाडा से घी, काजू कतली व मलाई बर्फी का लिया नमूना

भीलवाडा। (पंकज पोरवाल) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला राजस्थान जयपुर एंव जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के निर्देशन में चलाये जा रहे ‘‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान’’ के अन्तर्गत दिपावली पर्व पर विषेश अभियान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल द्वारा भीलवाड़ा जिले मे दिपावली पर्व पर विशेष अभियान चला कुल 5 खाद्य नमूने लिये गये अभियान के तहत अब तक कुल 60 खाद्य नमूने लिये गये एवं लगभग 3000 किलोग्राम खाद्य सामग्री नष्ट कराई गयी। 454 किग्रा खाद्य सामाग्री सीज कि गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारीयो द्वारा मैसर्स-राधे कचौरी सेन्टर, यू.आई.टी के पास भीलवाड़ा से रसगुल्ले का 1 नमूना लिया गया, मैसर्स- महेन्द्र हलवाई, यू.आई.टी.के पास भीलवाडा से घी, काजू कतली व मलाई बर्फी के 3 नमूने लिये गये व मैसर्स अथर्वा टेªडिंग कम्पनी, कृषि मण्डी, भीलवाड़ा से घी (ब्राण्ड-वास्तु) का 1 नमूना लिया, साथ ही 184 लीटर घी को सीज किया गया है।

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सभी नमूनो को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेंर में जाँच हेतु भिजवाया जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी। शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप सेकार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञाा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेंल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने परं जुर्माने का प्रावधन है।

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सजा एव टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाड़ा राजेश कुमार त्रिपाठी, प्रयोगशाला सहायक प्रेमदत्त शर्मा, की उपस्थित रहे। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉसंजीव कुमार शर्मा ने बताया की खाद्य व्यापारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील की है अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती।

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