Lunkaransar : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
एक जिम्मेदार उपभोक्ता न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि समाज में ईमानदार व्यापारिक वातावरण को भी बढ़ावा देता है
लूणकरणसर ।राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया ।
विद्यार्थियों को उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी प्रदान करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल सदस्य पुष्पेंद्र चौधरी एवं कंज्यूमर कनफेडरेशन आफ इंडिया के प्रदेश सचिव श्रेयांश बैद ने कहा की भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ जिसे 2019 में परिवर्तित करते हुए उसमें अनेक परिवर्तन किए गए ।

देश में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार,सुरक्षा का अधिकार,सुने जाने का अधिकार,चयन का अधिकार, प्रतिकार का अधिकार मिला हुआ है इसके बावजूद देश में उपभोक्ताओं के साथ में खिलवाड़ हो रहा है बैद ने कहा एक जिम्मेदार उपभोक्ता न केवल अपने हितों की रक्षा करता है बल्कि समाज में ईमानदार व्यापारिक वातावरण को भी बढ़ावा देता है उपभोक्ता दिवस हर जन हर मन से जुड़ा है क्योंकि ये देश के समस्त उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करता है एक जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त भारत की आधार शीला है ।
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भारत में डिजिटल क्रांति के तहत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 शुरू की गई है जो ईकॉमर्स, ऑनलाइन सेवाओं,डिजिटल लेनदेन से पीड़ित उपभोक्ताओं को त्वरित सहायता प्रदान करती है वहीं वाद दायर करने के लिए श शरीर उपस्थित नहीं होना पड़ता ।
इस दौरान भारतीय मानक ब्यूरो की जानकारी प्रदान की गई विद्यालय के अध्यापक दीपक कुमार,मदनलाल ,धर्मनाथसिद्ध,शीशपाल,लक्ष्मीनारायण उपस्थित रहे।
Lunkaransar : राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के उपलक्ष में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन




















