बीकानेर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन-कारावास:8 साल पहले चाकू से हमला कर किया था मर्डर; लाश के पास बैठा रहा
बीकानेर के बज्जू थाना क्षेत्र में चाकू से गोदकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आठ साल पहले ये घटना बज्जू के नगरासर गांव में हुई थी। अब महिला उत्पीड़न अदालत की पीठासीन अधिकारी रैना शर्मा ने ये फैसला सुनाया है।
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मामला 12 जून 2018 का है। आरोप लगाया गया कि पति सोमराज पुत्र भोजाराम ने अपनी पत्नी शारदा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। जिससे उसकी मौत हो गई। शारदा के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद सोमराज को गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी आरोप था कि शादी के बाद से दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था।
वारदात से दो महीने पहले ही मोटर साइकिल की मांग पूरी नहीं होने पर मारपीट की गई थी। 11 जून 2018 को शारदा ने फोन करके कहा था कि “बचा लो, यह मुझे मार देंगे।” इसके बाद फोन कट हो गया। परिवादी पिता ने अपने बेटे सुनील और ममेरे भाई ओम प्रकाश को शारदा के घर भेजा, जहां शारदा खून से लथपथ पड़ी थी। आरोपी खून से सना वहीं बैठा था।
उधर, सोमराज ने अदालत में कहा कि वो निर्दोष है। 11 जून को विवाह वर्ष गांठ थी और पत्नी शारदा सुबह से नाराज थी। रसोई के चाकू से उसने खुद पर हमले कर लिए, उसे बचाने की कोशिश की गई। इसी कारण सोमराज के भी चोट लगी। इस पर अदालत ने कहा कि बचाने की कोशिश करने के कोई प्रमाण पेश नहीं किए गए हैं।
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यह मिली है सजा
सजा के तहत धारा 302 में आजीवन कारावास व पचास हजार रुपए अर्थदंड दिया गया है। धारा 498 ए में तीन साल की सजा और दस हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा के आदेश हैं।




















