Lunkaransar : लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया आरंभ
लूणकरणसर (श्रेयांस बैद )।स्थायी लोक अदालतो का गठन लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण हेतु किया गया है जिससे आमजन को लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का सोहार्द्रपूर्ण वैकल्पिक समाधान शीघ्रता से प्रदान किया जा सके तथा लोक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विभागों एवं संस्थानों को न्यायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जवाबदेही प्रस्तुत की जा सके महिला एवं बाल विकास विभाग की बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल सदस्य श्रेयांस बैद ने विधिक जागरूकता शिविर में ये जानकारी उपस्थित कार्यकर्ताओं को दी।

वर्तमान समय में शहरीकरण होने तथा सरकारी सेवाओं की बढ़ती जटिलताओं के कारण आमजन की शिकायतों एवं विवादों में वृद्धि हुई है ऐसे विवादों के शीघ्र एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक राज्यव्यापी विशेष अभियान “न्याय आपके द्वार-लोक उपयोगिता समस्याओं का सुलभ एवं त्वरित समाधान प्रारम्भ किया गया है ।
उक्त अभियान 10 नवम्बर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक 03 चरणों में संचालित किया जायेगा।
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लोक उपयोगिता सेवाओ से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु राज्यव्यापी विशेष अभियान तीन चरणों में संचालित किया जायेगा
प्रथम चरण (10 नवम्बर 2025 से 10 दिसम्बर 2025)
द्वितीय चरण (10 दिसम्बर 2025 से 10 जनवरी 2026)
तृतीय चरण (10 जनवरी 2026 से 10 फरवरी 2026
तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थायी लोक अदालतों एवं पी एल वी के माध्यम से अभियान को सफल बनाने हेतु कार्ययोजना का संचालन किया जायेगा। समिति के पुष्पेंद्र चौधरी ने अभियान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य है ।
इस दौरान महिला सुपरवाइजर गीता शर्मा ने उपस्थित कार्यकर्ताओं से अंतिम पंक्ति तक इन सेवाओं की जानकारी बात कही ।
Lunkaransar : लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया आरंभ




















