जैतपुर शोषित वंचित पिछड़ों को न्याय प्रदान करता है विधिक सेवा प्राधिकरण
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल सदस्य श्रेयांस बैद ने कहा कि 1987 में गठित प्राधिकरण वंचितों,शोषित,पिछड़ों को न्याय प्रदान करने के लिए गठन किया गया है बैद ने कहा कि विधिक जागरूकता का मुख्य उद्वेश्य लोगों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनों के प्रति जागरूक करना है यह नागरिकों को कानूनी अधिकारों के बारे में समझने में मदद करता है ताकि वे किसी भी तरह के शोषण, उत्पीड़न या अन्याय का सामना कर सके ।

सभी नागरिकों को समान न्याय हमारा संविधानिक अधिकार है भारतीय संविधान ने नागरिकों को बुनियादी अधिकार प्रदान किए हैं अधिकारों की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, महिलाओं,बच्चों,और विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष कानूनी अधिकार और संरक्षण बनाए हैं।
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सभी नागरिकों को कानून के समान संरक्षण और न्याय मिल सके, इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण है विधि की समझ के लिए स्कूलों, कॉलेजों और समाजिक संगठनों के माध्यम से विधिक शिक्षा का प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है इस दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं को एसिड अटैक,सृजन की सुरक्षा,नशा पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं एवं नशा उन्मूलन की जानकारी दी गई।
इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी अविनाश शर्मा,प्रिंसिपल गुरमीत कौर, व्याख्याता प्रियंका इत्यादि उपस्थित रहे।




















