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मकान की मरम्मत के लिए मिलेंगे 2.50 लाख रूपये, इन लोगों को मिलेगी बड़ी मदद

चंडीगढ़ : प्रधानमंत्री आवास योजना -2.0 (शहरी) के तहत हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र परिवारों को मकान निर्माण या जर्जर मकान की मरम्मत के लिए सरकार की ओर से ढाई लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा। इसके लिए कई निगमों-परिषदों को निर्देश दिए गए हैं।

हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल की अतिरिक्त निदेशक रूचि सिंह ने इस संबंध में प्रदेश के 11 नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को निर्देश जारी किए हैं। योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को 1 सितंबर 2024 से पहले उसी शहर का निवासी होना जरूरी है। साथ ही परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के अनुसार आवेदक की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।

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ये हैं शर्तें

योजना के अंतर्गत केवल वही आवेदक पात्र होंगे, जिनका घर जर्जर हालत में है या जिनके पास वैध कॉलोनी में खाली प्लॉट मौजूद है। स्वामित्व साबित करने के लिए मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री, जमाबंदी या इंतकाल जैसे दस्तावेज अनिवार्य होंगे। इसके अतिरिक्त परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और आवेदनकर्ता का पंजीकृत मोबाइल नंबर होना चाहिए।

तथ्य छिपाने पर आवेदन होगा रद्द

इस योजना में जो लोग किराये पर रहते हैं और उनके पास कोई संपत्ति नहीं है, वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं। ऐसे आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप (AHP) के तहत आवेदन कर सकेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में आने वाले परिवारों को फ्लैट खरीदने पर ढाई लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोई आवेदक गलत जानकारी देता है या तथ्यों को छिपाता है तो उसका आवेदन स्वतः रद्द कर दिया जाएगा।

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