अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी पदों की भर्ती परीक्षा-2024 के आवेदन पत्रों में संशोधन का अवसर दिया गया है. इसके तहत अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि के अतिरिक्त अन्य विवरणों में 25 से 31 अगस्त तक ऑनलाइन संशोधन कर सकता है.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तावित है. विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार ही अभ्यर्थियों को यह सुविधा दी गई है. यह संशोधन का अवसर केवल अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए है. संशोधन विज्ञापन में निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुरूप ही मान्य होंगे और विज्ञापन की सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी. कोई भी ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
ऑनलाइन संशोधन के लिए शुल्क व प्रक्रिया: मेहता ने बताया कि संशोधन कराने वाले अभ्यर्थियों को 500 रुपए का शुल्क ई-मित्र या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से जमा कराना होगा. आयोग के ऑनलाइन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध ‘एप्लाई ऑनलाइन’ लिंक या SSO पोर्टल पर लॉगिन कर ‘सिटीजन ऐप्स’ में उपलब्ध ‘रिक्रूटमेंट पोर्टल’ का चयन करके संबंधित परीक्षा में ऑनलाइन संशोधन किया जा सकेगा. इस संबंध में किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ई-मेल या फोन नंबर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क किया जा सकता है.
गलत सूचना पर आवेदन करना अपराध: उन्होंने स्पष्ट किया कि असत्य या गलत सूचना के आधार पर आवेदन करना तथा अयोग्य (अपात्र) होने पर भी आवेदन वापसी (विथड्रॉ) न करना दंडनीय अपराध है. ऐसे अभ्यर्थी, यदि बाद की काउंसलिंग, पात्रता जांच या साक्षात्कार के दौरान अपात्र पाए जाते हैं, तो उन्हें अगले 1 वर्ष की अवधि के लिए आयोग की सभी भर्ती परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है. ऐसे अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर ‘रिक्रूटमेंट पोर्टल’ का चयन कर ‘माय रिक्रूटमेंट’ सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के सामने उपलब्ध ‘विथड्रॉ’ बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन वापस लिया जा सकता है.
देने होंगे 750 रुपए: मेहता ने यह भी बताया कि एक वित्तीय वर्ष में आयोजित किसी भी 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की वन-टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा ब्लॉक कर दी जाएगी. इसे दोबारा सक्रिय करने के लिए 750 रुपए का भुगतान करना होगा, यदि उसी वित्तीय वर्ष में अन्य 2 परीक्षाओं में भी अनुपस्थित रहते हैं, तो सुविधा को पुनर्जीवित करने के लिए 1500 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना होगा.




















