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भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, कर्मचारियों को पदोन्नति में मिलेगी छूट, शिक्षा सेवा नियमों में भी होगा सुधार

जयपुर. राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. भजनलाल सरकार अब उन कर्मचारियों को पदोन्नति में 2 साल की छूट देगी जिन्होंने बीते बरसों में पदोन्नति का लाभ नहीं लिया है. इसके साथ ही भजनलाल सरकार ने अनुकम्पा नियुक्तियों में शिथिलता देने का फैसला लिया है. ये अहम फैसले आज हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए हैं. बैठक में कर्मचारियों के हितों में कई फैसलों पर मुहर लगाई गई है. इन फैसलों में ओसियां के कॉलेज का नाम शहीद गोरखनाथ महाविद्यालय के नाम से किया जाना भी शामिल है.
कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, कानून मंत्री जोगाराम पटेल और मंत्री सुमित गोदारा ने मीडिया को बताया कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई अहम और बड़े फैसले लिए हैं. उन्होंने बताया कि प्रमोशन में 2 साल की यह छूट साल 2025-26 के लिए दी जाएगी. इसके साथ पूर्ण दिव्यांग कर्मचारी के परिवारजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का बड़ा फैसला लिया गया है.
आरपीएससी में अब 7 की बजाय 10 सदस्य होंगे
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के सदस्यों का दायरा भी बढ़ाया गया है. अब आयोग में 7 की बजाय 10 सदस्य होंगे. इसके अलावा राजस्थान टाउनशिप पॉलिस 2024 के लिए मंत्री मंडल समिति का गठन किया गया है. ये टॉउनशीप पब्लिक के हित में होगी. अब राज्य स्तरीय निगरानी समिति की देखरेख में आगामी नई आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी. नगरीय विकास और मेडिकल ट्यूरिजम को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम निर्णय लिए गए हैं.

आयोग की कार्यक्षमता बढ़ेगी
आरपीएससी सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर मंत्री पटेल ने कहा कि आयोग पर लगातार बढ़ते कार्यभार और परीक्षाओं की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. इससे नियुक्ति प्रक्रियाओं को और अधिक सुचारु और समयबद्ध बनाया जा सकेगा. सरकार का मानना है कि अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से न केवल आयोग की निर्णय क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि लंबित प्रक्रियाओं का निपटारा भी तेजी से हो सकेगा.

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टाउनशिप पॉलिसी 2010 की जगह 2024 लाएंगे
टाउनशिप पॉलिसी को लेकर पटेल ने बताया कि अब टाउनशिप पॉलिसी 2010 की जगह 2024 लाएंगे. अब किसी भी कॉलोनी का 7 प्रतिशत खेल मैदान के लिए रिजर्व रहेगा. 8 प्रतिशत क्षेत्र सुविधा क्षेत्र होगा. डेवलपर पर उसकी 5 साल की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी रहेगी. बफर जोन के लिए भी न्यूनतम क्षेत्र आरक्षित रहेगा. डवलपर को राजस्थान लैंड पुलिंग 2016 के नियमों की पालना करनी होगी.
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