जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने 12 साल के चचेरे भाई से कुकर्म कर हत्या के आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद सुनाई. इसके साथ ही अदालत ने 35 वर्षीय अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. पीठासीन अधिकारी मीना अवस्थी ने अपने फैसले में कहा कि मृतक अभियुक्त का चचेरा भाई था और विश्वास कर उसके साथ गया था, लेकिन अभियुक्त ने उससे कुकर्म किया और विरोध करने पर हत्या कर दी. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी नहीं दिखाई जा सकती.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एसएस राजावत व पीड़ित पक्ष की वकील सोनिया गिल ने अदालत को बताया कि 12 वर्षीय बालक के चाचा ने 24 मई, 2023 को लालकोठी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. इसमें कहा कि उसका भतीजा मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने गया था. बच्चों ने आकर बताया कि भतीजा एमडी रोड जमातखाने के सामने तक उनके साथ था. इसके बाद से पता नहीं चला. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्त को 1 जून को गिरफ्तार किया.
जीजा के खाली मकान में छुपाया शव: पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त का निकाह नहीं हुआ था. वह बच्चों से अश्लील हरकतें करता था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस अभियुक्त को लेकर उसके जीजा के खोह-नागोरियान स्थित खाली मकान में ले गई, जिसकी चाबी अभियुक्त के पास रहती थी. अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने मकान के दूसरी मंजिल के कमरे में प्लास्टिक के बोरे में सड़ी-गली लाश बरामद की. पुलिस जांच में सामने आया कि यह मकान उसके जीजा ने खरीदा था. उसकी चाबियां अभियुक्त के पास रहती थी. घटना से पहले की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में भी अभियुक्त मृतक को ले जाता नजर आया था. अभियुक्त उसे किसी बहाने ने खाली मकान में लाया और कुकर्म के बाद हत्या कर दी.




















