जजों पर टिप्पणी मामला: विकास दिव्यकीर्ति को हाईकोर्ट से राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी को जजों से पावरफुल बताने संबंधी बयान देने से जुड़े मामले में दृष्टि आईएएस कोचिंग संचालक और सोशल मीडिया पर चर्चित इनफ्लुएंसर विकास दिव्यकीर्ति को बड़ी राहत दी. अदालत ने मामले में दिव्यकीर्ति को तलब करने के अजमेर की निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश विकास दिव्यकीर्ति की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 ने उन्हें समन से तलब किया, जबकि याचिकाकर्ता ने किसी की भावना आहत नहीं की. याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और उस दौरान इस संबंध में विद्यार्थियों से सवाल जवाब हुए थे. इन्हें तोड़मरोड़ कर पेश किया गया. शिकायतकर्ता की इसमें किसी तरह की मानहानि भी नहीं हुई. ऐसे में निचली अदालत की कार्यवाही रद्द की जाए.
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यह है मामला: गौरतलब है कि अजमेर के वकील कमलेश ने स्थानीय अदालत में दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि परिवाद पेश किया. इसमें कहा कि दिव्यकीर्ति ने सोशल मीडिया पर ‘आईएएस बनाम जज-कौन ज्यादा ताकतवर’ वीडियो में जजों पर गंभीर टिप्पणी की थी. इसके साथ ही दिव्यकीर्ति ने अपने विद्यार्थियों को बताया था कि आईएएस अधिकारी जज से अधिक पावरफुल होता है. इस पूरे वीडियो से पूरे न्यायिक जगत के लिए अपमानजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है. इससे वकील होने के नाते उनका भी अपमान हुआ. परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिव्यकीर्ति को समन जारी कर तलब किया था.
बड़े पर्दे पर दिख चुके दिव्यकीर्ति: विकास दिव्यकीर्ति वैसे कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं. आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म 12वीं फेल में बतौर शिक्षक उनका छोटा रोल है. बताया जाता है कि दिव्यकीर्ति के मार्गदर्शन से ही मनोज शर्मा आईपीएस बने थे.
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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर आईएएस अधिकारी को जजों से पावरफुल बताने संबंधी बयान देने से जुड़े मामले में दृष्टि आईएएस कोचिंग संचालक और सोशल मीडिया पर चर्चित इनफ्लुएंसर विकास दिव्यकीर्ति को बड़ी राहत दी. अदालत ने मामले में दिव्यकीर्ति को तलब करने के अजमेर की निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी.
जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश विकास दिव्यकीर्ति की आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने अदालत को बताया कि वकील कमलेश मंडोलिया की शिकायत पर अजमेर के न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-2 ने उन्हें समन से तलब किया, जबकि याचिकाकर्ता ने किसी की भावना आहत नहीं की. याचिकाकर्ता स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और उस दौरान इस संबंध में विद्यार्थियों से सवाल जवाब हुए थे. इन्हें तोड़मरोड़ कर पेश किया गया. शिकायतकर्ता की इसमें किसी तरह की मानहानि भी नहीं हुई. ऐसे में निचली अदालत की कार्यवाही रद्द की जाए.
यह है मामला: गौरतलब है कि अजमेर के वकील कमलेश ने स्थानीय अदालत में दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि परिवाद पेश किया. इसमें कहा कि दिव्यकीर्ति ने सोशल मीडिया पर ‘आईएएस बनाम जज-कौन ज्यादा ताकतवर’ वीडियो में जजों पर गंभीर टिप्पणी की थी. इसके साथ ही दिव्यकीर्ति ने अपने विद्यार्थियों को बताया था कि आईएएस अधिकारी जज से अधिक पावरफुल होता है. इस पूरे वीडियो से पूरे न्यायिक जगत के लिए अपमानजनक और व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है. इससे वकील होने के नाते उनका भी अपमान हुआ. परिवाद पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दिव्यकीर्ति को समन जारी कर तलब किया था.
बड़े पर्दे पर दिख चुके दिव्यकीर्ति: विकास दिव्यकीर्ति वैसे कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं. आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म 12वीं फेल में बतौर शिक्षक उनका छोटा रोल है. बताया जाता है कि दिव्यकीर्ति के मार्गदर्शन से ही मनोज शर्मा आईपीएस बने थे.
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