राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले के लंबित रहने से किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एक आदमी को हज यात्रा के लिए पासपोर्ट दोबारा जारी करने से इनकार करने के आरपीओ के फैसले को खारिज कर दिया।
राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा है कि महज आपराधिक मामले के लंबित रहने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता। कोर्ट ने क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ) द्वारा कोटा के एक आदमी को हज यात्रा के लिए पासपोर्ट दोबारा जारी करने से इनकार करने के फैसले को खारिज कर दिया।
जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने कहा कि आपराधिक मामले का लंबित होना याचिकाकर्ता को धार्मिक उद्देश्य से विदेश यात्रा की अनुमति देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता।
कोटा निवासी 61 साल के मोहम्मद मुस्लिम खान ने मक्का और मदीना की यात्रा के लिए अपने पासपोर्ट को दोबारा जारी करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया था। स्थानीय अदालत ने पहले उन्हें पासपोर्ट प्राधिकरण से संपर्क करने की छूट दी थी। लेकिन, कोटा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मई में खान के पासपोर्ट को दोबारा जारी करने के आवेदन को खारिज कर दिया था।
हाई कोर्ट ने धार्मिक उद्देश्यों से विदेश यात्रा से संबंधित आवेदनों के लापरवाही से निपटारे पर अपनी असहमति व्यक्त की। कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले (1978) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, जिसने प्राकृतिक न्याय के दायरे का विस्तार किया।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निष्पक्षता, तार्किकता और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्रवाई मनमाना और असंवैधानिक होगी। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय संविधान की देन नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों में निहित है।
हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सभी नागरिक को विदेश जाने का अधिकार है। इस पर मनमाने प्रतिबंध से संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट और विशिष्ट आदेशों के अभाव में पासपोर्ट प्राधिकरण उचित निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है।
हाई कोर्ट ने सभी अधीनस्थ न्यायालयों से ऐसे मामलों में स्पष्ट और विशिष्ट आदेश पारित करने को कहा। कोर्ट ने आपराधिक मामलों के लंबित रहने के दौरान विदेश यात्रा से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट के निर्देशों को सभी न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।




















