Bikaner : New India Insurance Company Limited को 1,01,41,500रू का मुआवजा देने के आदेश
न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 1,01,41,500/- (एक करोड़ एक लाख इकतालीस हजार पाँच सौ रुपये) का मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर (श्रेयांस बैद )। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर के पीठासीन अधिकारी श्री अनवर अहमद चौहान द्वारा एक सड़क दुर्घटना प्रकरण में मृतका मंजूबाला डूडी, निवासी भीखनेरा, लूणकरणसर के पति शंकरलाल एवं उनके बच्चों के पक्ष में ₹1,01,41,500/- (एक करोड़ एक लाख इकतालीस हजार पाँच सौ रुपये) का मुआवजा देने के आदेश न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को प्रदान किए गए हैं।

मामले के अनुसार दिनांक 09 सितम्बर 2020 को मंजूबाला डूडी स्कूटी से लूणकरणसर जा रही थी, तभी शिव जम्भेश्वर गौशाला के सामने, रोझां रोड़ पर सामने से आ रहे ट्रैक्टर के चालक रामदयाल ने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाते हुए स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
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इस संबंध में मृतका के पति एवं बच्चों द्वारा न्यायालय में मुआवजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह उक्त राशि 31.10.2020 से 7% वार्षिक ब्याज सहित अदा करे।
परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट मनोज कुमार जाखड़, लूणकरणसर द्वारा की गई।
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