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हरियाणा में वकील पर हाई कोर्ट ने लगाया ₹15 हजार जुर्माना, ये रही वजह

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जनहित याचिका दायर करने वाले वकील सिमरनजीत सिंह पर 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया था। वकील का लाइसेंस पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल ने 23 नवंबर 2022 को निलंबित कर दिया था। यह जानकारी याचिका में नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा कि इससे स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता बेदाग नहीं है। मामला अभी भी बार काउंसिल के सामने विचाराधीन है, लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे अदालत से छुपाया, जो गंभीर लापरवाही मानी गई।

कोर्ट ने यह भी कहा कि वकील ने यह नहीं बताया कि निलंबन के खिलाफ उसकी याचिका हाई कोर्ट ने 28 मई 2025 को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दी थी। अदालत ने इसे न्याय प्रक्रिया के साथ छल बताया। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को जनहित याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का आचरण अदालत की मर्यादा के खिलाफ है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

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सिमरनजीत सिंह ने अपनी जनहित याचिका में जालंधर स्थित पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (पीएसपीसीएल) में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि निगम बकाएदारों से भारी मात्रा में धन वसूल नहीं कर रहा। याचिका में यह मुद्दा उठाया गया कि सरकारी तंत्र की लापरवाही से जनता को नुकसान हो रहा है। लेकिन अदालत ने पाया कि इस याचिका के पीछे वकील की अपनी स्थिति छिपाने का प्रयास था। ऐसे में अदालत ने याचिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और जुर्माना लगाया।

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