बगैर मास्क के दुकानदार समान बेचता मिला तो जुर्माना, बगैर मास्क घर से निकले तो जुर्माना
कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान में रविवार से लागू किए गए एपिडेमिक डिजीज अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों पर सरकार ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। इसमें सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने व थूकने पर भी पाबंदी रहेगी।
- बिना मास्क लगाए मिलने पर 200 रु. जुर्माना लगाया जाएगा।
- बिना मास्क पहने व्यक्ति को सामना बेचने पर दुकानदार पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना देना होगा।
- पान, गुटखा या तंबाकू बेचने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।
- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर 200 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा।
- सार्वजनिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान न रखने वाले व्यक्ति पर 100 रुपए जुर्माना।
- बिना सूचना दिए शादी या अन्य समारोह पर 5 हजार रुपए जुर्माना।
- शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो आयोजक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।