7 लाख तक की आय होगी टैक्स-फ्री, यहां समझें नए Income Tax का पूरा गणित
अब आम आदमी को प्रभावी तौर पर 7 लाख रुपये तक के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स रिबेट मिलती है. यानी दोनों ही टैक्स रिजीम में लोग 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देते हैं. अब नई टैक्स व्यवस्था में उन्होंने टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है. जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स रिबेट को लेकर किसी तरह के बदलाव की नई घोषणा नहीं की गई है.
इसके अलावा सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था की टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है. अब New Tax Regime में इनकम टैक्स का नया स्लैब इस प्रकार होगा.
न्यू इनकम टैक्स में अपडेट हुआ स्लैब
0 से 3 लाख रुपये शून्य |
3 से 6 लाख रुपये 5 प्रतिशत |
6 से 9 लाख रुपये 10 प्रतिशत |
9 से 12 लाख रुपये 15 प्रतिशत |
12 से 15 लाख रुपये 20 प्रतिशत |
15 लाख रुपये से ऊपर 30 प्रतिशत |
अभी तक देश में पुरानी कर व्ययस्था के तहत 2.5 लाख रुपये की आय कर मुक्त रही है. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से कर देना होता है. हालांकि 5 लाख रुपये तक की आय पर सरकार टैक्स रिबेट भी देती है