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स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी की कोविड 19 प्रबंधन की गाइडलाइन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने द्वारा समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को भीड़ – भाड़ वाले स्थानों को विनियमित करने और कोविड -19 के प्रबंधन लिए आवश्यक उपाय करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने एवं इस संबंध में जारी किये गये। आदेशों को उनके उचित कार्यान्वयन के लिए व्यापक रूप से प्रसारित करने हेतु निर्देश प्रदान किये हैं। वर्तमान में पूरी तरह सजग रहने एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है।
भीड़ भाड़ वाले समस्त स्थान जैसे दुकानें , मॉल्स , बाजार , रेस्तरां , मंडियाँ , बस स्टेशनों , रेलवे स्टेशनों , सार्वजनिक पार्कों और जिम , बैंक्वेट हॉल / विवाह हॉल , खेल परिसर इत्यादि स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया जाना आवश्यक है । यदि किसी भी प्रतिष्ठान / परिसर / बाजार आदि में कोविड उपयुक्त व्यवहार के मानदंडो का पालन नहीं किया जाता है तो प्रशासन द्वारा उसके विरूद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए । इस माह एवं आने वाले महीनों में कई धार्मिक त्यौहार एवं यात्राएं आयोजित होने की संभावना है । जिसके कारण सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ – भाड़ होने की संभावना को देखते हुए कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जारी किये गये दिशा – निर्देशों की पालना सुनिश्चित।
राज्य में सभी धार्मिक आयोजनों पर वर्तमान में प्रतिबंध है । इसी क्रम में आने वाले समय में विभिन्न आयोजनों के संदर्भ में प्राप्त जानकारी के क्रम में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :
1. श्रावण मास में राज्य में तथा राज्य के बाहर से श्रद्धालुओं द्वारा कावड़ यात्राएँ आयोजित की जाती है । जिन राज्यों से यह यात्राएं शुरू होती है जैसे उत्तराखण्ड आदि में इस पर रोक लगाई जा चुकी है । कावड़ यात्राओं में भीड़- -भाड़ की संभावना को देखते हुए इस प्रकार की समस्त धार्मिक यात्राओं एवं जुलूस इत्यादि की राज्य में अनुमति नहीं होगी ।
2. दिनांक 21.07.2021 को ईद – उल – जुहा का त्यौहार मनाया जायेगा । वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़ – भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर एकत्रित होकर इबादत करने की अनुमति नहीं होगी ।
3. जनपद मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ‘ राजकीय मुड़िया पूनों मेला जो आषाढ़ माह की एकादशी से पूर्णिमा तक तहसील गोवर्धन में आयोजित किया जाता है । इस मेले में देश – विदेश के विभिन्न भागों से लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष पूजा / परिक्रमा करने आते हैं । राजस्थान राज्य से भी कई श्रद्धालु इस आयोजन में सम्मिलित होने जाते हैं । जिलाधिकारी , मथुरा द्वारा जारी आदेश संख्या -1054 / 2021 – सीएक्स -3 दिनांक 19 जून , 2021 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में इस वर्ष दिनांक 20 जुलाई , 2021 से 24 जुलाई , 2021 तक लगने वाले गोवर्धन क्षेत्र के परम्परागत राजकीय मुड़िया पूनों मेला के आयोजन को लोग स्वास्थ्य व जनहित के दृष्टिगत बाहर से आने वाली भीड़ को प्रतिबन्धित करते हुए मेले के आयोजन को निरस्त किया गया है । प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में प्रचार – प्रसार किया जाना चाहिए ताकि राजस्थान राज्य से इस मेले में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को सूचना प्राप्त हो सके ।
4. जैन धर्म व अन्य कई धर्मावलम्बियों द्वारा राज्य के अनेक स्थानों पर चतुर्मास पर्व का आयोजन किया जायेगा । यह आयोजन चार महीने तक चलता है । इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्वभर से श्रृद्धालु आते हैं । वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़ – भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थान पर भीड़ – भाड़ एवं आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी ।
5. अन्य सभी धर्मावलम्बियों के भी समस्त धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आमजन से यह अपील की जाती है कि पर्याप्त सावधानी एवं कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए जहां तक संभव हो घर पर रहकर ही परिवारजन के साथ पूजा – अर्चना, इबादत करें ।
अन्य दिशा – निर्देश :
6. स्विमिंग पूल्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी । 7. सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक अनुमत होगा परन्तु जिन व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की कम – से – कम एक खुराक ( 1 * dose ) ली जा चुकी है , उन्हें सायं 04:00 बजे से सायं 08:00 बजे तक की भी अनुमति होगी ।
प्रशासनिक निर्देश : 1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट , पुलिस आयुक्त द्वारा ” No Mask No Movement ” की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाए ।
2 जिला प्रशासन द्वारा इंसीडेन्ट कमाण्डर्स / संयुक्त प्रवर्तन दल / वार्ड कमेटी / ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप द्वारा समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटीन नियमों के उल्लंघन एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी ।
3. वार्ड / गांव / शहर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान संभावित भीड़ – भाड़ के क्षेत्रों में एन.सी.सी / एन.एस.एस आदि का सहयोग लिया जाकर प्रशासन , पुलिस एवं स्थानीय निकाय द्वारा माइक आदि के माध्यम से मास्क पहनने एवं अन्य कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना हेतु जन जागरूकता किया जायेगा । समस्त धार्मिक , सामाजिक , गैर सरकारी संस्थाओं और संगठनों से अपने स्तर पर Covid Appropriate Behaviour हेतु निरन्तर अपील करने हेतु सहयोग लिया जायेगा ।
4. उक्त दिशा – निर्देशों का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत व अन्य कानूनी प्रावधान जो लागू हों के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम , 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी ।
5. यह आदेश दिनांक 17 जुलाई , 2021 शनिवार प्रातः 500 बजे से प्रभावी होगा ।
6. शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत् रहेंगे ।


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