राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, पढ़े पूरी खबर
जयपुर. कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर गहलोत सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन (Covid-19 new guideline) आज सुबह 6 बजे से राज्य में लागू हो गई है. गृह विभाग की नई गाइडलाइन 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. पूरे राजस्थान यानी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक 11 घंटे का नाइट कर्फ्यू रहेगा.
इस बीच राज्य सरकार वीकेंड कर्फ्यू का भी ऐलान कर चुकी है. इस दौरान शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस कर्फ्यू से आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है. राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेज के कारण गहलोत सरकार लगातार त्वरित निर्णय ले रही है. सीएम अशोक गहलोत ने सभी से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है
इसके बाद भी अगर ज़रूरत पडी तो राज्य सरकार इससे भी ज्यादा कड़े कदम उठाएगी.
आगामी 15 दिनों तक यह रहेगी गाइडलाइन
– सभी सरकारी दफ्तर 4 बजे बंद हो जाएंगे.- सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आज शाम 6 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा.
– अंत्येष्टि में केवल 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी.
– राजस्थान में बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं. इनकी तिथि बाद में घोषित की जाएगी.
– इनके साथ ही 8वीं, 9वीं और11वीं के विद्यार्थी सीधे अगली कक्षा में प्रमोट किए जाएंगे
– रेस्टोरेंट्स और क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे.
– होटल रेस्टोरेंट से टेक अवे और होम डिलीवरी रात 8 बजे तक ही हो सकेगी.
– सार्वजनिक परिवहन में 50 प्रतिशत क्षमता सवारी की ही अनुमति होगी.
– सार्वजनिक वाहनों में सवारी को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है.
– निजी वाहनों में बैठक क्षमता के अनुरुप ही बैठने की अनुमति है.
– आगामी 15 दिन तक सभी शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग, लाइब्रेरी आदि बंद रहेंगे.
– समारोह और विवाह समारोह में केवल 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे.
– कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर मेरिज गार्डन को सील कर दिया जाएगा.
– कोई भी सार्वजनिक सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह, जूलुस आदि आयोजित नहीं होगा.
– सिनेमा, थियेटर, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल्स, जिम बंद रहेंगे.
– आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी 100 से अधिक कार्मिकों की क्षमता वाले कार्यस्थलों पर सिर्फ 50 फीसद कर्मचारी ही कार्यालय आ सकेंगे. बाकी को वर्क फ्रॉम होम करना होगा.
– वर्क फ्रॉम होम वाले कार्मिकों की सेवा एंटी कोविड टीम के रूप में ली जा सकेंगी.
– कार्यस्थल पर कार्मिक के कोविड पॉजिटिव आने पर उसे 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा.
– राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को यात्रा से पहले 72 घंटे के अंदर करवाई गई आरटीपीसीआर रिपोर्ट देनी होगी.
– रिपोर्ट नहीं देने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा.
–बाहर से आने वाले यात्रियों की रेंडमली आरटीपीसीआर जांच की जाएगी.
– सीमावर्ती क्षेत्रों पर पर चेक पोस्ट जांच करेंगी.
– जिला कलेक्टर्स जिलों में ऑनलाइन पूजा अर्चना, इबादत, जियारत करवाने की व्यवस्था करवाएंगे.