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गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, शाम 4 से रात 10 बजे तक सार्वजनिक होली की छूट

दरअसल, गृह विभाग ने दो दिन पहले होली और शब-ए-बारात पर सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह लगाई रोक को सशर्त हटा दिया है। शुक्रवार को गृह विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें 28 और 29 मार्च को शाम 4 से रात 10 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रम करने की अनुमति दी है। लेकिन शर्त यह है कि उन कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

धुलंडी पर नहीं उठा सकेंगे सामूहिक होली का लुफ्त
राज्य सरकार ने भले ही ये छूट दे दी हो, लेकिन लोग होली का मजा नहीं उठा सकेंगे। क्योंकि, अक्सर लोग होली का पर्व सुबह 9 से दोपहर 2-3 बजे तक मनाते हैं। इस दौरान लोग समूह में कार्यक्रम आयोजित करते हैं और रंगों से होली खेलते हैं। लेकिन सख्ती के कारण इस बार धुलंडी के दिन सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकेंगे। इससे पहले 24 मार्च को गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए इन दो दिनों में सभी तरह के आयोजन पर रोक लगा दी थी।

700 से ज्यादा केस मिले हैं राज्य में
प्रदेश में बीते कुछ दिनों से कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार को राज्य में 700 से ज्यादा केस मिले थे। बढ़ती कोरोना केस की संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने जयपुर समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया था। यही नहीं सरकार ने देश के दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए RTPCR की निगेटिव रिपोर्ट लाना भी अनिवार्य किया है।


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