गहलोत सरकार का आदेश – राजस्थान में 21 फरवरी तक बढ़ाई धारा 144
जयपुर. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) के मद्देनजर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि एक महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 (Section 144) प्रभावी रहेगी. 22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर (Rajasthan News) पिछले साल 18 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था.
जयपुर. कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) के मद्देनजर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) ने बड़ा निर्णय लेते हुए धारा 144 की अवधि एक महीने तक और बढ़ा दी है. अब पूरे प्रदेश में 22 जनवरी से 21 फरवरी तक धारा 144 (Section 144) प्रभावी रहेगी. 22 जनवरी को यह अवधि समाप्त हो रही थी. राज्य सरकार ने कोरोना वायरस और लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यह निर्णय लिया है. राज्य के गृह विभाग के ग्रुप-9 ने इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं.
राज्य में कोरोना संक्रमण के बचाव के मद्देनजर (Rajasthan News) पिछले साल 18 और 19 मार्च 2020 को धारा 144 लागू की गई थी. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर एवं सभी जिला मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत 21 नवम्बर 2020 को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करने का परामर्श दिया गया था.