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अब आधार कार्ड से मिनटों में बनेगा पैन कार्ड, जाने पूरा प्रोसेस

नई दिल्ली. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने PAN कार्ड को अनिवार्य दस्तावेजों में शामिल किया है. बिना पैन कार्ड के आप न तो बैंक में खाता खुलवा सकेंगे, न ही इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे. बड़ी लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड अनिवार्य है. ऐसे में अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो बिना देर किए फौरन PAN कार्ड बनवाए. पहले अगर आप पैन कार्ड बनवाने के लिए लंबा चौड़ा फॉर्म भरना पड़ता था, लेकिन अब पैन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ एक क्लिक पर कुछ ही मिनट में पैन कार्ड बनकर आपके हाथ में आ जाएगा. जी हां हम सही कह रहे हैं.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब ऐसी सुविधाएं मुहैया करा दी है कि आपके आधार नंबर (Aadhaar Card) के जरिए सिर्फ 10 मिनट में इंस्टैंट पैन बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन जेनरेट हो जाएगा.
इंस्टैंट ई-पैन कार्ड ऐप्लीकेशन फॉर्म में आपको सिर्फ अपना आधार नंबर एंटर करना होता है. जिसके बाद आपके लिंक किए गए मोबाइल फोन नंबर पर e-KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए OTP भेजा जाएगा.
बता दें कि जैसे आधार कार्ड को Unique Identification Authority of India (UIDAI) जारी करता है. वैसे ही पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है. इसमें 10 अंक अल्फान्यूमेरिक (digit alphanumeric) होते हैं. PAN कार्ड अप्लाई करने वाले को 10 मिनट के भीतर PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा.
Step 1- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ‘Instant PAN through Aadhaar’ पर क्लिक करना होगा और फिर ‘Get New PAN’ को चुनना होगा. आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जायेगा. OTP वैलिडेशन के बाद आपको e-PAN जारी कर दिया जायेगा.
Step 2- इसमें आवेदनकर्ता को pdf फॉर्मेट में पैन कार्ड की एक कॉपी मिलती है, जिसपर QR Code होता है. इस क्यूआर कोड में आवेदक का डेमोग्राफिक डिटेल व फोटो होता है. आवेदन करते समय में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 डिजिट का एक नंबर भेजा जाता है. इसी नंबर की मदद से e-PAN डाउनलोड किया जा सकता है. इसकी एक कॉपी आवेदन की ई-मेल आईडी पर भी भेजी जाती है. लेकिन, आधार से ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने e-PAN से जुड़े नियमों में बदलाव कर इसे सरल बनाया है.
Step 3- NSDL और UTITSL के जरि पैन कार्ड जारी किया जाता है. लेकिन, इन दोनों ईकाईयों से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक तय चार्ज देना होता है. इसके उलट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड मिलता है.
Step 4- इंस्टैंट पैन फैसिलिटी (Instant PAN Facility) के तहत आपको कोई विस्तृत फॉर्म नहीं भरना होता है. जरूरी जानकारी आपके आधार से ही जुटा ली जाती है. इसके साथ ही, पैन कार्ड और आधार कार्ड स्वत: ही लिंक हो जाते हैं. लिकिंग के लिए आपको अगल से कुछ नहीं करना होता है.
Step 5- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि इंस्टैंट पैन के लिए करीब 10 मिनट ही लगते हैं. अब तक कुल 6.7 लाख लोगों का इंस्टैंट पैन जेनरेट किया जा चुका है.


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