राजस्थान : कर्जदार किसानों को दीवाली से पहले बड़ा तोहफा, अब 5 एकड़ तक कृषिभूमि नही होगी कुर्क
जयपुर: राजस्थान में अब किसी भी तरह के कर्जदार किसान की पांच एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं हो सकेगी. इसके लिए विधानसभा में 2 नवंबर को कृषि संशोधित बिल पास होने के बाद इस नए संशोधन को लागू किया जाएगा. इससे पहले पांच एकड़ से कम जमीन भी कुर्क की जाती थी. अब अब दीवानी प्रकिया में संशोधन कर कुर्क नहीं की जाने वाली सम्पति में किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि को भी शामिल किया गया है.
विधेयक लाने की तैयारी राज्य सरकार पहले ही शुरू कर चुकी:
किसानों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लागू अधिनियमों को लागू होने से रोकने वाले विधेयक लाने की तैयारी राज्य सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है.
सरकार की ओर से इन विधेयकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं विधानसभा सचिवालय ने भी सत्र की तैयारी शुरू कर दी है. इससे पहले उधर छत्तीसगढ़ में संशोधन विधेयक मंजूर हो गया है.
कृषकों के हित को संरक्षित करने के लिए यह बड़ा फैसला:
विधि मंत्री शांति धारीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कि 2 नवंबर को सरकार कृषकों को लाभ देने के लिए विधानसभा में संशोधन बिल ला रही है. सरकार द्वारा कृषकों के हित को संरक्षित करने के लिए यह बड़ा फैसला लिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार यह संशोधन कर किसानों को यह राहत देगी. इससे किसानों के कर्ज लेने पर पांच एकड़ तक की भूमि कुर्क नहीं होने का लाभ मिलेगा. बता दें कि 31 अक्टूबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में प्रदेश सरकार केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ भी बिल लेकर आएगी.