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अनलॉक 5.0 में 15 अक्टूबर से क्या खुलेगा, क्या बन्द रहेगा पढ़े पूरी खबर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लागू लॉकडाउन के बाद चरणबद्ध ढंग से बंद सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। इस कड़ी में देश में गुरुवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर कोविड-19 के सख्त मानदंडों के साथ स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्वीमिंग पूल फिर से खुल जाएंगे। देशव्यापी अनलॉक के पांचवें चरण ( Unlock 5.0 ) के लिए 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने दिशानिर्देशों में इन जगहों को 15 अक्टूबर को फिर से खोलने की अनुमति दी थी।
जहां कक्षा 9 से 12 के लिए स्वैच्छिक आधार पर बीते 21 सितंबर से अनलॉक 4.0 के दौरान स्कूल फिर से खुल गए थे, सरकार ने अन्य स्थानों को खोलने की अनुमति नहीं थी।
कौन सी सेवाएं गुरुवार से होंगी शुरूः
स्कूल: अनलॉक 5.0 के अंतर्गत केंद्र ने स्कूलों को चरणबद्ध ढंग से फिर से खोलने को मंजूरी दे दी है, फिर भी अंतिम फैसला राज्य सरकारों द्वारा लिया जाएगा। जहां दिल्ली और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों ने अभी तक स्कूलों को फिर से खोलने का फैसला नहीं लिया है, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने स्कूलों को फिर से खोलने की घोषणा की है। पंजाब में 15 अक्टूबर और उत्तर प्रदेश में 19 अक्टूबर से स्कूलों को खोला जाएगा।
केंद्र सरकार द्वारा जारी स्कूलों को फिर से खोलने के व्यापक दिशानिर्देशों में ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा, माता-पिता से उपस्थित होने की लिखित अनुमति, अलग पाली में कक्षाएं, हाजिरी में छूट, तीन सप्ताह तक कोई मूल्यांकन नहीं करना आदि शामिल हैं।
सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स: इन्हें बैठक में उचित फिजिकल डिस्टेंसिंग और 50 फीसदी क्षमता के साथ फिर से खोला जा सकता है। जिन सीटों को खाली छोड़ा जाएगा, उन पर अलग ढंग से मार्किंग की जानी चाहिए। शो टाइमिंग अनियमित हों और डिजिटल पेमेंट मोड को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इसके साथ ही पर्याप्त संख्या में टिकट काउंटर खोले जाएंगे और भीड़ को रोकने के लिए अग्रिम बुकिंग की अनुमति दी जाएगी। केवल पैकेज्ड फूड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी।
एंटरटेनमेंट पार्क: पार्कों को खोलने से पहले और बंद होने के बाद के अलावा अन्य उचित समय पर, सतहों, खुले स्थानों, कार्य क्षेत्रों आदि की सफाई और सैनेटाइजेशन भी किया जाएगा। इस्तेमाल किए गए फेस मास्क और कवर के निपटान के लिए अलग-अलग कवर किए गए डस्टबिन होने चाहिए। इसके अलावा, इन पार्कों में स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे; हालांकि, वाटर पार्क और वाटर राइड्स वाले पार्क पानी के नियमित और पर्याप्त फिल्ट्रेशन और क्लोरीनीकरण को सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा, पार्क अधिकारियों को परिसर के अंदर और बाहर लोगों में कतार में लगे रहने के उचित प्रबंधन के लिए पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना होगा। पार्क प्रबंधन के लिए भीड़ के आकार में प्लानिंग आवश्यक कारक होना चाहिए, जिसमें पीक आवर्स के दौरान प्रबंधन भी शामिल है। भीड़ से बचने के लिए पर्याप्त टिकट काउंटर उपलब्ध कराए जाने चाहिए और ऑनलाइन बुकिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
स्वीमिंग पूल: खेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्विमिंग पूलों को फिर से खोलने के लिए एसओपी में केवल 20 तैराकों की एक अधिकतम सीमा को ओलंपिक-आकार के पूल में एक सत्र के दौरान प्रशिक्षित किए जाने की इजाजत दी गई है। जबकि तैराकों को ‘अनिवार्य सेल्फ-डिक्लेरेशन’ प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं, रेजीडेंशियल स्वीमिंग ट्रेनर्स को अनिवार्य कोविड-19 निगेट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
सभी प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षुओं, कोचों और कर्मचारियों के मार्गदर्शन और निगरानी के लिए एक कोविड-19 टास्क फोर्स होगा।


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