राजस्थान अनलॉक 5 – सिनेमा हॉल 31 अक्टूबर तक बन्द रहेंगे, स्कूलों को लेकर दिए ये निर्देश
जयपुर. राजस्थान में 31 अक्टूबर तक सभी सरकारी विद्यालय/ महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. विद्यार्थियों के नियमित कक्षा की गतिविधियों के लिए शिक्षण संस्थान 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. अनलॉक-5 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद गहलोत सरकार ने भी गाइडलाइन (Unlock 5 Guideline) जारी कर दी है. राज्य के गृह विभाग (ग्रुप -9 )द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से शिक्षण संस्थानों को खोलने का निर्णय लेगी. 21 सितम्बर को 9 वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी. ऑनलाइन को प्रोत्साहित किया जाएगा.
सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति नहीं
स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स मल्टीप्लेक्स मनोरंजन पार्क 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे.
अन्य बड़े सामूहिक आयोजन भी 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे. केंद्र सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश में सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति फिलहाल नहीं दिए. 31 अक्टूबर तक भी स्विमिंग पूल सिनेमा हॉल बंद रहेंगे.
केंद्र ने राज्य को दिया था अधिकार
केंद्र सरकार ने हाल ही में अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन जारी की थी. इसके तहत राज्य सरकारों को अपनी सुविधा के हिसाब से शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार दिया था. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद कई राज्यों ने स्कूल खोलने का निर्णय लिया. उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर से शिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया , लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान के मद्देनजर 31 अक्टूबर तक नियमित शिक्षण संस्थान खोलने पर रोक लगा दी है.
सीएम गहलोत का बड़ा फैसला
वहीं स्कूल फीस वसूली के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से प्रदेश के लाखों अभिभावकों को राहत मिली है. सीजे इंद्रजीत माहन्ती की खंडपीठ ने गुरुवार को एकलपीठ के आदेश पर 9 अक्टूबर तक रोक लगा दी है. वहीं कोर्ट मामले की अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर को करेगी. एकलपीठ के फैसले पर रोक लगने से स्कूल संचालक अब अभिभावकों से फीस वसूली नहीं कर सकेंगे. सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश महर्षि ने बताया कि आज के आदेश से अब राज्य सरकार के 7 अप्रेल और 9 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश प्रभावी हो गए हैं. इसके तहत अब कोई भी स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल नहीं कर सकती है. उन्होंने बताया कि कल जारी हुई अनलॉक-5 की गाइडलाइन के अनुसार राज्य सरकार फीस को लेकर नई पॉलिसी बनाने जा रही है. सरकार किसी भी स्कूल के खिलाफ नहीं है. हमारी पॉलिसी में सभी पक्षों को ध्यान में रखा जाएगा.