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फाइनल ईयर की होगी परीक्षाएं, 30 सितंबर तक एग्जाम कराने के UGC के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया सही


दिल्ली: कोरोना संकट के बीच एक्जाम कराए जाने को लेकर देश में जारी बहस के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा से जुड़े मामले में बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि विश्वविद्यालयों के फाइल इयर के एग्जाम होंगे। कोर्ट ने कहा राज्य सरकारें अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकतीं। राज्य सरकारें UGC की अनुमति बिना छात्र को प्रमोट नहीं कर सकते।
कोर्ट ने जिन राज्यों को कोरोना संकट काल में एग्जाम कराने में दिक्कत है वो UGC के पास परीक्षा टालने की एप्लीकेशन दे सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी निर्देशों को चुनौती देनी वाली याचिकाओं पर 18 अगस्त को सुनवाई पूरी कर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान यूजीसी ने कई राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने राज्य की यूनिवर्सिटी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ रद्द करने के फ़ैसले का विरोध किया था। यूजीसी ने कहा कि यूजीसी एक स्वतंत्र संस्था है, विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं के आयोजन का ज़िम्मा यूजीसी का है न कि किसी राज्य सरकार का। यूजीसी ने कहा कि वह सितंबर तक परीक्षाओं के आयोजन के हक़ में है जो कि छात्रों के भविष्य के हितों के मद्देनज़र सही है। सुनवाई के दौरान यूजीसी ने यह भी कहा कि बिना परीक्षा के मिली डिग्री को मान्यता नहीं दी जा सकती। परीक्षा को लेकर फैसला लेने का अधिकार केवल UGC का है। क्योंकि UGC ही डिग्री देती है।


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