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होम क़वारेन्टीन का उलंघन करने पर दर्ज हुई एफआईआर


मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ बी एल मीना ने बताया कि मुक्ता प्रसाद नगर के 1/ 80 के रहने वाले अनिल की रिपोर्ट 22 अगस्त को पॉजिटिव आई थी। इसके बाद अनिल को होम क्वॉरेंटाइन किया गया था। मोहल्ले वासियों ने अनिल के होम क्वॉरेंटाइन रहने के दौरान होम क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत की। मीना ने बताया कि इसके बाद अनिल के विरूद्ध चिकित्सा विभाग द्वारा होम क्वेंरटाइन नियमों की अवहेलना के चलते भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 व महामारी अधिनियम यह एफआईआर दर्ज करवाई गई। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के साथ-साथ अनिल को 23 अगस्त को रात 11 बजे कोविड-19 सेंटर में स्टेट क्वॉरेंटाइन कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर मेहता ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव आए किसी भी व्यक्ति द्वारा होम क्वॉरेंटाइन रहने के दौरान नियमों का तोड़ा जाना अस्वीकार्य है। यदि ऐसे किसी मरीज के नियम तोड़ने या खुले में घूमने की शिकायत मिलती है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मेहता ने कहा कि इस विश्वव्यापी महामारी से निपटने में एक-एक व्यक्ति की भूमिका अहम है। लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और यदि पॉजिटिव आने के बाद उन्हें होम क्वॉरेंटाइन किया जाता है तो वे किसी भी स्थिति में घर से बाहर ना निकले तथा दूसरे लोगों की सुरक्षा के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाएं



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