तीन मेडिकल स्टोर के अनुज्ञापत्र किये गए निलंबित
औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा दवा की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान दुकानदारों से बेची गई दवाओं का ग्राहक को बिल देने और पंजीकृत फार्मासिस्ट के द्वारा ही दवा देने का प्रावधान सहित अन्य निमयों का पालन करना जरूरी होता है। औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक की टीम ने समय-समय पर तीन औषधि अनुज्ञापक के द्वारा संचालित दुकानों का निरीक्षण किया गया था, जिसमें कुछ अनिमियतता पाई जाने पर, उनसे जबाव मांगा गया था। औषधि नियंत्रक सुभाष चंद्र मुटनेजा ने बताया कि ज्योति मेडिकोज, सार्दुल काॅलोनी में जांच के दौरान अवैध औषधि अनुज्ञापक के संचालित फर्म मैसर्स महादेव मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर,4-डी जयनारायण व्यास काॅलोनी को इन्वायस नम्बर 1सीसी-0017044 दिनांक 20.03.19 तथा 17424 दिनांक 30 मार्च 2019 द्वारा किया जाना पाया है। यह नियमों के विरूद्ध है। उन्होंने बताया कि ज्योति मेडिकोज का अनुज्ञापत्रों को 18 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया है।
इसी प्रकार ऋषभ मेडिकोज, 44 माॅर्डन मार्केट ने भी मैसर्स छींपा मेडिकल स्टोर, राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू को जारी औषधि अनुज्ञापक की वैधता समाप्त होने के बाद भी इस फर्म को औषधियों का विक्रय, विक्रय बिलों द्वारा जिसका विवरण जांच मिला है, इसलिए 18 अगस्त तक अनुज्ञापत्र निलंबित किया गया हैं। मुटनेजा ने बताया कि राॅयल मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर अंगूर पैलेस के सामने सर्वोदय बस्ती के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण पुस्तिका संधारित नहीं किए जाने, निरीक्षण अधिकारी के मांगने पर एक भी जारी विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं करने, मांगने पर शेड्यूल एचवन रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने आदि पर, उक्त मैर्फ का अनुज्ञा पत्रों को 23 अगस्त तक निलंम्बित कर दिया है