विधायक भंवर लाल शर्मा को हाई कोर्ट से राहत नही
विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े प्रकरण में कांग्रेस के बागी विधायकों में शामिल विधायक पं. भंवरलाल शर्मा को आज हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने पं.शर्मा को अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए उनकी चारों याचिकाओं को एक साथ टैग करने के निर्देश दिए हैं. इस मामले में आज जस्टिस सतीश शर्मा की एकलपीठ में सुनवाई हुई. वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने शर्मा की ओर से पैरवी की. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूंथरा ने सरकार का पक्ष रखा. अब अंतिम निस्तारण के लिए 13 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.
विधायक शर्मा ने हाईकोर्ट में चार याचिकाएं की थी दायर:
इससे पहले कांग्रेस के बागी विधायकों में शामिल विधायक भंवरलाल शर्मा की ओर से दायर दो याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई. विधायक शर्मा ने हाईकोर्ट में चार याचिकाएं दायर एसओजी और एसीबी में दर्ज एफआईआर को चुनौति दी है।
साथ ही विधायक खरीद फरोख्त को लेकर एसओजी में दर्ज एफआईआर को एनआईए को ट्रांसफर करने को लेकर भी याचिका दायर की है.
विधायक शर्मा की दो याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई:
इसी के चलते विधायक शर्मा की दो याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई. जिनमें एसओजी में दर्ज एफआईआर को एनआईए को ट्रांसफर करने की मांग कि गयी है. मामले में केन्द्र व राज्य सरकार सहित जांच अधिकारी को भी पक्षकार बनाया है. दोनों याचिकाओं पर जस्टिस सतीशकुमार शर्मा की एकलपीठ सुनवाई हुई।