श्री डूंगरगढ, नोखा, बीकानेर में लगा कर्फ्यू
कोरोनावायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने और जन स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने समस्त बीकानेर शहरी क्षेत्र, नगर पालिका नोखा और श्रीडूंगरगढ़ के शहरी क्षेत्र के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए रात 8 बजे से रात प्रातः 6 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन को सख्त निषेध घोषित किया है। 1 अगस्त को रात 8 बजे से लागू होने वाले यह प्रतिबंध आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीकानेर उपखंड क्षेत्र में जोधपुर रोड बाईपास से जयपुर रोड बाईपास चौराहा,गंगानगर रोड बाईपास नीलकंठ नर्सरी के पास से होते हुए डीपीएस स्कूल से नाल रोड बाईपास होते हुए पुरानी चुंगी चौकी के दक्षिण की तरफ से जोधपुर बाईपास तक (समस्त बीकानेर शहरी क्षेत्र), नगर पालिका क्षेत्र नोखा व नगरपालिका श्रीडूंगरगढ़ के शहरी क्षेत्र में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
ये रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त
आदेशानुसार जिला प्रशासन, पुलिस ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा , राजकीय एवं निजी निजी पैरामेडिकल स्टाफ तथा चिकित्सा और अन्य आपात काल स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उनके वाहन, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से व्यक्तियों के घर या गंतव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक मालवाहक वाहन जो माल निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे हैं या खाली लौट रहे हैं का आवागमन तथा आपातकाल स्थिति में प्रतिबंधित क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों का आवागमन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस कार्यालय या अन्य उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा पूर्व में जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेश पहले की भांति ही प्रभाव में रहेंगे तथा भविष्य में भी विशिष्ट क्षेत्र के लिए जारी की जाने वाली निषेधाज्ञा भी पृथक से प्रभावी रहेगी।उन्होंने बताया कि आपातकालीन एवं विशेष परिस्थितियों में संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट अथवा एरिया मजिस्ट्रेट या पुलिस थानाधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।
आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई
आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 और अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है।