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मोमासर उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निलम्बित

 
मोमासर के उचित मूल्य दुकानदार कन्हैयालाल द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितता पाए जाने के कारण जिला रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पत्र निलम्बित कर दिया गया है। राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ विरतण एंव विनियमन आदेश 1976 के क्लॉज 8 के अंतर्गत जारी प्राधिकृत पत्र निलम्बित किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त डीलर के क्षेत्र के उपभोक्ताओं में राशन विरतण करने हेतु क्षेत्र के प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर विक्रम सिंह उचित मूल्य दुकानदार सतासर को आगामी आदेश तक अधिकृत किया गया है।


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