राजस्थान में लागू किया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट, हेलमेट नही लगाने पर लगेगा एक हजार जुर्माना
प्रदेश में संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू कर दिया गया है। आज परिवहन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंतर्गत अब हेलमेट और सीट बैल्ट नहीं लगाने पर 1 हजार का जुर्माना, टू व्हीलर पर तीन सवारी पर लगेगा 1 हजार का जुर्माना
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर चुकाने होंगे 2 हजार रु, तेज गति से वाहन चलाने पर लगेगा 1 हजार का जुर्माना, शराब पीकर वाहन चलाने पर लगेगा 1 हजार का जुर्माना, साथ ही दूसरी नियमो का उल्लंघन करने पर 10 हजार का जुर्माना लगेेगा।