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बीकानेर में इन क्षेत्रों में लगेगी कल से निषेद्याज्ञा

बीकानेर , 8 जुलाई। कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने एवं संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पुलिस थाना क्षेत्र सिटी कोतवाली का समस्त क्षेत्र, नयाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में पुरानी गजनेर रोड़ चैखूंटी पुलिया से जस्सूसर गेट, एम.एम ग्राउण्ड तिराहा, नत्थूसर बास रोड़, मुरलीधर चैराहा के उतरी पश्चिमी भाग को छोड़कर पुलिस थाना नयाशहर का समस्त क्षेत्र तथा गोगागेट से रानी बाजार मिलन मिष्ठान भण्डार (नोखा रोड़) से दक्षिण व दक्षिण पूर्व भाग को छोड़कर पुलिस थाना कोटगेट का समस्त क्षेत्र तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागूू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश गुरुवार 9 जुलाई रात 8.00 बजे से प्रभावी होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत इस क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता के आदेशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबीलिटी क्षेत्र घोषित कर (लोकिंग एरिया में जन साधारण के आगमन निर्गमन) प्रतिबंधित करतेे हुए क्षेत्र में आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। इस एरिया को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार क्षेत्र में अवस्थित समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बन्द रहेंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, धरना, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगे । क्षेत्र में वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा । आवश्यक व्यवस्थाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी व कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिये जाने हेतु उनके कार्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र के आधार पर अपने कार्य स्थल तक आवागमन कर सकेंगे। साथ ही नगर निगम की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संबंधित वाहन, रसद विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे। यह प्रतिबन्ध बीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा ।
निषेधाज्ञा प्रभावित क्षेत्र में दूध की दुकानें प्रातः 06 से प्रातः 09 बजे तक तथा सांय 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक खुल सकेंगी। क्षेत्र में स्थानीय मौहल्ले में स्थित किराणा, आटा चक्की एवं फल-सब्जी की दुकानें प्रातः 10 बजे से सांय 6 बजे तक संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी द्वारा अनुमति पत्र जारी करने के उपरांत संचालित हो सकेंगी। क्षेत्र में समस्त राजकीय चिकित्सालय एवं राजकीय चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति एवं समस्त मेडिकल स्टोर प्रतिबन्ध से मुक्त रहेंगे।


अपने मोहल्ले में ही कर सकेंगे खरीददारी
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में बताया कि जिन स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है वहां के निवासी अपने मोहल्ले में ही आवश्यक सामान खरीद सकेंगे। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने मोहल्ले से बाहर इस बात के लिए नहीं निकलेगा कि उसे राशन अथवा अन्य सामग्री खरीदनी है । अपने क्षेत्र से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। आदेश में वर्णित क्षेत्र से शेष क्षेत्रों में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत् लागू रहेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन प्रतिबन्धात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।


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