जयपुर. राजस्थान के युवा उद्यमियों के लिए अच्छी खबर है. स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा युवाओं को अब करोड़ों रुपए का सस्ता लोन दिया जाएगा. इस लोन में बैंकों द्वारा युवाओं को ब्याज में छूट दी जाएगी. युवा उद्यमी योजना के तहत 45 वर्ष से कम उम्र के युवाओं इस योजना के लिए पात्र होंगे. इसमें उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन मिलेगा. यह योजना राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से लागू की गई है, इसमें युवाओं को राजस्थान वित्त निगम में रजिस्ट्रेशन होना जरुरी है. इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किए हुए युवा वित्त निगम से ब्याज अनुदान पर ऋण लेकर अपनी रुची के मुताबिक औद्योगिक इकाई स्थापित कर सकेंगे.
योजना में युवाओं के लिए न्यूनतम पात्रता सीनियर सैकेण्डरी होना आवश्यक है. राज्य सरकार की ब्याज छूट योजनाओं में उद्यमियों को बैंक ब्याज में 6.5 प्रतिशत तक की छूट का फायदा दिया जाएगा. योजना के तहत अब तक ब्याज सब्सिडी 150 लाख रुपए तक के ऋण पर ही लागू थी. अब इस योजना में दो करोड़ रुपए तक ब्याज अनुदान का फायदा दिया जाएगा. इस योजना की सही क्रियान्वयन के लिए राज्य के अलग अलग जिलों में उद्यमी प्रोत्साहन शिविर भी लगाए जाएंगे.
यूं समझें कौन सी योजना में कैसे ले सकते हैं फायदा
उद्यमिता प्रोत्साहन व गुड बारोबर स्कीम: युवा उद्यमियों को उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क में भी छूट दी जाएगी. इसके साथ ही सरकार ने गुड बारोबर स्कीम में पुर्नभुगतान अवधि 5 वर्ष से से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई है. ऐसे में उद्योगिक इकाई स्थापित करने वाले युवाओं को ऋण चुकाने में भी आसानी होगी. 10 करोड़ से अधिक के ऋण पर एप्लीकेशन शुल्क अधिकतम एक लाख रुपए तय की गई है. प्रोसेसिंग चार्ज 0.50 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है.
पलैक्सी योजना: पलैक्सी योजना में पात्रता ऑपरेटिव डीलिंग की अवधि 4 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष की गई है. ब्याज दर 10.75 प्रतिशत से घटाकर 10.25 प्रतिशत की गई है. सरल स्कीम में भूमि और भवन पर ऋण पात्रता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत की गई है. सीए पात्रता धारकों को व्यवसाय सहयोगी के रूप में नियुक्त कर निगम को प्राप्त प्रोसेसिंग फीस का 50 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा. ऐसे में युवा उद्यमियों को योजना के आवेदन में भी आसानी रहेगी.