♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

बीकानेर- खजांची मार्केट, हीरालाल मॉल, फड़ बाजार क्षेत्र, श्री राम मार्केट एंव रामदेव कटला में निषेधाज्ञा

बीकानेर, 2 जुलाई 2020
जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोटगेट पुलिस थाना क्षेत्र के खजांची मार्केट, हीरालाल मॉल तथा फड बाजार क्षेत्र( फड़ पॉइंट से ताजियों की चौकी इंद्रलोक दुकान तक व रामलाल पीरूमल की दुकान तक एवं संपूर्ण पर बाजार क्षेत्र) तथा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के श्री राम मार्केट तथा रामदेव कटला में कोविड 19 के संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने तथा संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार सीएमएचओ थाना अधिकारी कोटगेट और सिटी कोतवाली थाना अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर निषेधाज्ञा जारी की गई निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा अगले आदेशों तक प्रभाव में रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। लेकिन दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े समस्त किराना और जनरल स्टोर तथा सब्जी मंडी अगले आदेशों तक पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे।
उन्होंने बताया कि क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
गौतम ने बताया कि इस क्षेत्र में दूध वितरण के लिए प्रातः 6 बजे से प्रातः 9बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक का समय निर्धारित रहेगा।साथ ही किराना, सब्जी और दवा की दुकान संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट की पूर्व स्वीकृति से निर्धारित नियत समय पर संचालित की जा सकेगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।


विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)



Get Your Own News Portal Website 
Call or WhatsApp - +91 8809 666 000

Related Articles

Close
Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666 000