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राजस्थान : नाबालिक लड़की को दोस्ती के बहाने दिया मोबाइल, फिर दो बार बलात्कार, 10 साल की सजा

राजस्थान के सीकर जिले में एक युवक ने पहले तो 12 वर्षीय बालिका से दोस्ती की इच्छा जताई। बहकाने के लिए उसे एक मोबाइल दिया। फिर मौका पाकर उसे भगाकर ले गया और हरियाणा में ले जाकर उसके साथ दो बार बलात्कार किया। पांच साल पुराने इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने अब आरोपी को बलात्कार का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपी नीमकाथाना के मावंडा क्षेत्र के श्यामनगर निवासी विजय कुमार उर्फ बबलू पुत्र मनोहरलाल बलाई पर 16 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।

ये है मामला
आरोपी वर्ष 2017 के अप्रेल माह में तड़के पांच बजे शोच के लिए निकली 12 वर्षीय बालिका को भगाकर ले गया था। परिजनों ने पहले तलाश की। बाद में आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया। वजह है कि आरोपी ने पहले बालिका पर दोस्ती करने का दबाव डाला और उसे मोबाइल भी दिया था। यह मोबाइल उसके पजिनों ने देख लिया था तो आरोपी विजय को उसके घर जाकर धमकाया था। इस पर विजय ने बालिक की मां से माफी मांग ली, लेकिन इसके बाद वह उसे भगाकर हरियाणा ले गया। पुलिस ने बालिका को हरियाणा से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने गांव में दो बार बालिका से बलात्कार किया। बाद में हरियाणा में ईट भट्टे पर उससे बलात्कार किया गया। इस पर पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश कर दिया।

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18 गवाहों के बयान व 21 दस्तावेज पेश
न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। इसके अलावा 21 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास और 16 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपए अदालत में जमा होने पर पीडि़ता को बतौर क्षतिपूर्ति दिए जाएंगे। इसके अलावा पीडि़त प्रतिकर स्कीम के तहत पीडि़ता को प्रतिकर दिलवाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी फैसले की प्रति भेजी गई है। मामले में राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी व कैलाशदान कविया ने पैरवी की।

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