स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन शिक्षण शुरू करने का निर्णय
कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया हैं। अब नो फेस मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करवाई जाएगी। गृह विभाग ने स्कूलों और कॉलेजों में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था संचालित करने का निर्णय किया हैं। इस बारे में नई गाइड लाइन जारी की गई हैं जिसमें कहा गया है कि बच्चों के शिक्षण संस्थाओं में आने से पहले अभिभावकों की अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा जो अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। उन पर किसी प्रकार का उपस्थिति के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण सुविधा निरंतर संचालित की जाएगी। इसी प्रकार शैक्षणिक व अशैक्षणिक स्टॉफ व विद्यार्थी की स्क्रीनिंग की व्यवस्था करके ही उन्हें शिक्षण संस्था में प्रवेश दिया जा सकेगा। पढ़ाई के समय संस्थान में आने जाने पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
इसके साथ ही स्टाफ और संस्थान में आने वाले बस, ऑटो और कैब चालकों को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की दोनों खुराक अनिवार्य रुप से लेनी होगी।
गाइड लाइन में कोरोना से बचाव के लिए कई अन्य तरह की सावधानियां बरतने को भी कहा गया हैं। कोचिंग आदि संस्थानों पर भी यहीं गाइडलाइन लागू होगी। अगर किसी भी संस्थान में बच्चे संक्रमित मिले तो शिक्षण संस्थान को 10 दिन के लिये बंद कर दिया जाएगा। कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार शिक्षण संस्थानों का संचालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी मॉनिटरिंग के लिए एक नोडल अधिकारी भी जिला कलेक्टर की ओर से नियुक्त किया जाएगा।
शिक्षण संस्थानों में किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। संस्थान परिसर में स्थित कैंटीन को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। स्कूल की कुर्सियां और दरवाजे प्रतिदिन सेनेटाइज किए जाएंगे।
शहर,कस्बा व गांव आदि में कोरोना के फैलाव आदि को देखते हुए जिला कलेक्टर कुछ समय के लिए शिक्षण संस्थानों को बंद करने या प्रतिबंधित कर सकेंगे। शादी, अन्य समारोह में भी कोविड गाइडलाइन की पूर्ण पालना करनी होगी। अगर गाइड लाइन का उल्लंघन पाया गया तो सख्त कार्यवाही का प्रावधान किया गया है।