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जिले के अंदर और अंतर जिले में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त

लॉकडाउन में ढील देने का दायरा बढ़ाते हुए सरकार ने नागरिकों को पास की सुविधा व्यवस्था को सरल करने का निर्णय लेते हुए जिले के अंदर एवं अंतर जिले में आने जाने के लिए अब किसी पास की अनिवार्यता नहीं रखी है। जिलों में भी आवागमन की छूट दी गयी है तथा यह छूट सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक होगी और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में यह छूट नहीं मिलेगी। दूसरे राज्यों में स्वयं के वाहन से जाने वाले लोगों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधिक्षक, उपखण्ड अधिकारी, पुलिस उपअधिक्षक, तहसीलदार, आरीटीओ, डीटीओ, एसएचओ पास जारी कर सकेंगे। सरकार ने जारी नए दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि दूसरे राज्यों में बस या ट्रेन से यात्रा के लिए भी जिला कलेक्टर पास जारी करेगें। कर्फ्यू एरिया के लिए केवल जिला कलेक्टर ही पास जारी कर सकेगें। अन्य प्रदेशो से राजस्थान आने वालों के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी पास मान्य होगा और वह राजस्थान राज्य की एनआसी मांगता है तो संबंधित जिला कलेक्टर एनओसी जारी कर सकेंगे। सरकार ने जारी दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए 14 दिन का क्वारेंटीन का पालन करना अनिवार्य होगा।


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