लॉकडाउन 3 में कहाँ मिलेगी छूट और कहाँ होगी पाबंदी
लॉकडाउन की अवधि फिर से दो हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई है। देशभर को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोनों में बांटा जा रहा है। ग्रीन जोन में सभी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की छूट दे दी गई है। ताजा आदेश के मुताबिक, ग्रीन जोन के 307 जिलों में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों की क्षमता 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। यानी, अगर किसी बस में 50 सीटें हैं तो उसमें 25 से ज्यादा यात्री नहीं चढ़ेंगे। इसी तरह, डीपो में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इन जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। इसके अलावा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से निकलने के लिये पाबंदी रहेगी। साथ ही बंद हॉटस्पॉट में सभी को आरोग्य सेतु डाउनलोड करना जरूरी होगा।
ऑरेंज जोन में बसें नहीं, कैब की अनुमति
वहीं, ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की अनुमति होगी। कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। ऑरेंज जोन में इंडस्ट्रियल ऐक्टिविटीज शुरू होगी और कॉम्प्लेक्स भी खुलेंगे। रेड जोन में नई की दुकानें, सैलून आदि बंद रहेंगे। विस्तृत जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। दिन में कुछ शर्तों के साथ खुला रहेगा। सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण संस्थान 17 मई तक बंद रहेंगे। ट्रेन बस और हवाई यात्रा बंद,मॉल सिनेमा हॉल जिम भी बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में कुछ शर्तों के साथ बसें चलाने की छूट मिलेगी। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। रेड जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी।
दरअसल, लॉकडाउन 2 की अवधि तीन मई को खत्म होने वाली थी। इससे पहले ही मोदी सरकार ने लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। अब चार मई से 17 मई तक ये लॉकडाउन 3 लागू रहेगा। इस दौरान जारी रहने वाली गतिविधियों के लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है।
दरअसल, पिछले सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्यों के लिए हॉटस्पॉट्स यानी रेड जोन क्षेत्रों में सख्ती से दिशा- निर्देश लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा कि रेड जोन को नारंगी में बदलने और उसके बाद हरे क्षेत्रों में परिवर्तित करने के लिए राज्यों को निर्देशित किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, देश में रेड जोन के तहत 130 जिले, ऑरेंज जोन के तहत 284 जिले और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है। हर सप्ताह इसका आकलन किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार जोन में बदलाव होगा।