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लॉकडाउन 2 में इन दुकानों को मिलेगी खोलने छूट

गृह मंत्रालय के शुक्रवार को दुकानों को खोलने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए थे और लॉकडाउन में कुछ छूट दी थी, लेकिन जनता में इस पर भ्रम पैदा होते ही मंत्रालय ने शनिवार को इस पर स्पष्टीकरण जारी किया। शनिवार को जारी आदेश में बताया गया कि आज से गांवों में शॉपिंग मॉल, सैलून और रेस्टोरेंट को छोड़कर बाकी दुकानें खुलेंगी, वही शहरों में सिर्फ आवासीय परिसर, कॉलोनियों के आसपास और स्टैंड अलोन शॉप जिसके आसपास कोई और दुकान ना हो को खोलने की इजाजत दी गयी है।
शराब, सिगरेट, तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर हर जगह प्रतिबंध रहेगा। जो इलाके कोरोना हॉटस्पॉट या कंटेन्मेंट जोन घोषित है वहां दुकानें नही खुलेगी।
गृह मंत्रालय ने इसमें कुछ शर्तें भी रखी है जिनमे दुकानों में 50 प्रतिशत स्टाफ ही रहेगा, सभी को मास्क लगा कर रहना होना, सोशल डिस्टेंनसिंग का पालन करना होगा।
सभी दुकानो का राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है ।


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