कांस्टेबल पर महिला साथी कर्मचारी को फोन पर परेशान करने का आरोप
बीछवाल थाना पुलिस ने साथी महिला को फोन पर परेशान करने के आरोप में एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया।
एसडीएम कोर्ट ने आरोपी कांस्टेबल को दस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देकर छह माह के लिये महिला को किसी प्रकार से परेशान नहीं करने के लिये पाबंद किया है।
बीछवाल थानाधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि आरएसी की एक महिला कर्मचारी की शिकायत पर आरएसी की तीसरी बटालियन में 315 कंपनी के कांस्टेबल 35 वर्षीय गोविन्द सिंह राजपूत पुत्र उगम सिंह को शुक्रवार दोपहर डेढ बजे सीआरपीसी की धारा 151 के तहत पकड कर एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। उन्होंने बताया कि सीकर जिले में नीम का थाना इलाके का निवासी कांस्टेबल गाविन्द सिंह बीकानेर में तैनात है। उसकी साथी महिला कार्मिक ने बीछवाल पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि आरोपी गोविन्द सिंह उसे फोन पर परेशान करता है तथा उसको बदनाम कर सकता है।
पुलिस ने कांस्टेबल की पूछताछ कर मोबाइल से कॉल डिटेल निकलवाई तो आरोपी ने कई काल अपने महिला साथी को किए गए पाए गए। इस पर कांस्टेबल को एसडीएम कोर्ट में पेश कर छह माह के लिये पांबद किया गया है।