राजस्थान अनलॉक 2, छूट का दायरा बढ़ा, जाने क्या खुला रहेगा क्या बन्द
जयपुर: राजस्थान में 8 जून सुबह 5 बजे से मिनी अनलॉक-2 लागू करने के साथ ही छूट का दायरा बढ़ गया हैं. गृह विभाग के प्रमुख सचिव अभय कुमार ने सोमवार रात अनलॉक-2 की गाइडलाइन जारी की. अब मंगलवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी तरह की दुकानें खुलेंगी. सार्वजनिक उद्यान सुबह 5 से 8 बजे तक खुलेंगे. प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू होगा. वहीं शादी समारोह पर 30 जून तक रोक रहेगी. विवाह से संबंधित किसी तरह का समारोह आयोजित नहीं हो सकेगा.
50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान:
गाइडलाइन के मुताबिक सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. निजी कार्यालय भी 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सभी शैक्षणिक संस्थान कार्मिकों की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे, हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां नहीं होगी.
10 जून से रोडवेज बसों का हो सकेगा संचालन:
अब प्रदेश में 10 जून से रोडवेज बसों का संचालन हो सकेगा. प्राइवेट बसें भी 10 जून से संचालित हो सकेंगी. शहरों में चलने वाली सिटी बस अभी शुरू नहीं होगी. प्राइवेट गाड़ियों से लोग सुबह 5 से शाम को 5 बजे तक आ जा सकेंगे. वहीं पेट्रोल पंपों पर प्राइवेट गाड़ियों के लिए ईंधन देने का समय बढ़ाया गया हैं. अब सुबह 5 से शाम 5 बजे तक निजी वाहनों में तेल भर सकेंगे.