♦इस खबर को आगे शेयर जरूर करें ♦

श्री डूंगरगढ के तोलियासर ने निषेधाज्ञा हुई लागू, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते लिया निर्णय

उपखंड के तोलियासर गांव में कोविड इंफोर्समेंट टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद उपखंड अधिकारी ने निषेधाज्ञा लगाने के दिए निर्देश। उपखंड अधिकारी डॉ दिव्या चौधरी ने कोविड-19 से उत्पन्न महामारी के संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने में संक्रमण की वर्तमान स्थिति के मद्देनजर रखते हुए बीकानेर जिले में इस वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अविलंब पुलिस थाना श्रीडूंगरगढ़ के ग्राम तोलियासर के वार्ड नंबर 6 में पूर्णारण जाट के घर से काशीराम भोजावत घर तक ग्राम पंचायत तोलियासर क्षेत्र का 1 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में निवासरत नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा व लोग शांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश दे दिया है ।
उपखंड अधिकारी के निर्देश के बाद तोलियासर के वार्ड नंबर 6 में उत्तर दिशा में नरपत राजपुरोहित पुत्र खीव सिंह के घर से दक्षिण में मांगीलाल राजपुरोहित पुत्र आईदान राजपुरोहित के घर तक, वार्ड नंबर छह में पूर्णाराम जाट के घर से काशीराम भोजावत के घर तक ग्राम तोलियासर क्षेत्र का 1 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की लोक सुरक्षा व लोक प्रशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की जाती है।
निषेधाज्ञा के तहत इस क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपनी आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगे उक्त क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधित किया जाता है उक्त क्षेत्र में आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है।
उपरोक्त क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर समस्त व्यवसायिक व वाणिज्य संस्थान बंद रहेंगे तथा सामूहिक गतिविधियां रैली जुलूस सभा व समारोह इत्यादि पूर्ण प्रतिबंध रहेंगे। उपरोक्त क्षेत्र के व्यवसाई व्यापारी प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना जनरल स्टोर सब्जी मंडी भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण रुप से बंद रहेगा आवश्यक सेवाएं बनाए रखने हेतु आवश्यकता अनुसार राजकीय अधिकारी कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लाने हेतु अधिकृत होंगे अग्निशमन वाहन जलदाय विद्युत पुलिस व प्रशासन के महान चिकित्सा सेवा के संबंधित वाहन रसद विभाग द्वारा व अन्य संबंधित अनुमति प्राप्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति में प्रवेश ना करें और ना निकले। प्रतिबंधित बीमार व्यक्ति से प्रभावित नियम लागू नहीं होगा उक्त क्षेत्र में समस्त चिकित्सालय मेडिकल स्टोर चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति प्रतिबंध से मुक्त होंगे उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन दर्शनार्थियों श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व राजस्थानी महामारी अधिनियम 2020 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा दूध मव अखबार व खाद्य सामग्री वितरण हेतु छुट क्षेत्र के लिए लागू रहेगी।


विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)



Get Your Own News Portal Website 
Call or WhatsApp - +91 8809 666 000

Related Articles

Close
Close
Website Design By Mytesta.com +91 8809 666 000