राजस्थान में सख्त लॉकडाउन की घोषणा, शादी समारोह पर भी रोक
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरूवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह पांच बजे तक सख्त लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया है। 31 मई तक के लिए विवाह समारोह पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। हालांकि अधिकतम 11 लोगों के साथ विवाह घर पर ही या फिर कोर्ट मैरिज के जरिए करने की अनुमति होगी। इसकी सूचना Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। हालांकि अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत हांगे। राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा। श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय जरूरत के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल,को जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी।
Rajasthan government imposes a complete lockdown in the state from May 10 (5 am) to May 24 (5 am) amid the surge in coronavirus cases. pic.twitter.com/XA9HZzjehs
— ANI (@ANI) May 6, 2021
आॅक्सीजन के लिए राहत की खबर
विभिन्न स्तर पर 50 हजार ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 47 हजार कॉन्सनट्रेटर की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई जिलों में स्थानीय स्तर पर 1 हजार कॉन्सनट्रेटर मिल भी गए हैं। कुछ दिनों में विभिन्न देशों से कॉन्सनट्रेटर की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगा।
विवाह समारोह को लेकर यह निर्णय भी हुए
31 मई तक विवाह संबंधी किसी भी तरह के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी, प्रीतिभोज पर रोक
विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने पर रोक
किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज नहीं हो सकेगा
शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी नहीं होगी
मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे
विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन पर समायोजित करनी होगी
उद्योग, निर्माण इकाईयों के लिए राहत
उद्योग, निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन किया जा सकेगा
इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए पूरा विवरण जिला कलेक्टर कार्यालय में देना होगा
निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी
फोन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी