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राजस्थान में जारी हुई नई गाइडलाइन, शादी समारोह के नियम में बड़ा बदलाव, देखें पूरी गाइडलाइन

राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कर्फ्यू में सख्ती शुरू कर दी है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करके खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है। अब अनुमति प्राप्त दुकानें सुबह केवल 4 घंटे ही खुलेंगी। 25 अप्रैल से नई गाइडलाइन लागू होगी। आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। 25 अप्रैल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार-रविार को सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की अनुमति होगी। डेयरी सहित दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे खोलने की अनुमति होगी।

कृषि से जुड़े इनपुट की दुकानें खोलने की अनुमति

नई गाइडलाइन में कृषि इनपुट से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।

वीकेंड पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ सब बंद

शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5.00 बजे तक पूर्ण रूप से “वीकेन्ड कर्फ्यू ” रहेगा। जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।



 


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