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गहलोत सरकार ने विवाह समारोह को लेकर गाइडलाइन में किया परिवर्तन, 50 से ज्यादा लोग होने पर 25 हजार जुर्माना

राजस्थान सरकार ने देर रात विवाह समारोह को लेकर गृह विभाग की नई गाइडलाइन जारी की जिसके तहत 19 अप्रैल, 2021 से 3 मई, 2021 तक लागू रहने वाले कर्फ्यू में लागू रहेगा।

  • SDM को सूचना दिए बिना नहीं हो पाएगा विवाह आयोजन।विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की रहेगी उपस्थिति।
  • समारोह के 50 व्यक्तियों में बैंड वादक भी किए गए शामिल।
  • आयोजन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी होगी।
  • आयोजन में ‘नो मास्क नो एंट्री’ की कड़ाई से करनी होगी पालना।
  • आयोजन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाएगी।
  • आयोजन के दौरान साफ सफाई का ध्यान रखा जाना होगा।
  • आयोजन स्थल के प्रवेश निकास पर थर्मल स्कैनिंग हैंड वॉच और सैनिटाइजर जरूरी होगा।
  • मानव संपर्क में आने वाली सीढ़ियां दरवाजे आदि को सनेटाइज करना होगा।
  • आयोजन कर्ता समारोह की वीडियोग्राफी कराएगा, एसडीएम के मांगने पर देगा।
  • कोई भी व्यक्ति संस्था सामाजिक धार्मिक, खेलकूद मनोरंजन आदि गतिविधियां नहीं करेगा।
  • कोरोना संक्रमण को देखते हुए जुर्माना राशि बढ़ाई। बिना मजिस्ट्रेट को सूचना दिए शादी पर अब 5000 रुपए जुर्माना। विवाह में 50 से अधिक की उपस्थित पर 25000 का जुर्माना।



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