राजस्थान में 3 मई तक कर्फ्यू, जाने क्या खुला रहेगा
जयपुर। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए प्रदेश में 3 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए। गृह विभाग ने आदेश में बताया कि इस अवधि को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया है। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।
इन सरकारी दफ्तरों के अलावा बंद रहेंगे अन्य कार्यालय
– – पहचान पत्र के साथ सरकारी कर्मचारी जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपाताकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, नगर निगम, नगर विकास ्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा संबंधित सेवाएं
– केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थान के कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत होंगे
– उपरोक्त के अलावा समस्त कार्यालय बंद रहेंगे
यह भी दिए दिशा निर्देश
– गर्भवती महिलाएं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए छूट रहेगी
– बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति रहेगी, बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले करवाई गई कोविड़ जांच रिपोर्ट नेगेटिव दिखाना होगा
– सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित अधिकारी-कर्मचारी पहचान पत्र के साथ आ जा सकेंगे
– अंतर्राज्यीय एवं राज्य में माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग, अनलोडिंग और उक्त कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति को छूट रहेगी
– रबी की फसल की मंडियों में आबक और समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए अनुमत होगी, सत्यापन और बिक्री की रसीद साथ रखना होगा
– 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण स्थल पर जाने-आने की अनुमति होगी, इन्हें अपना रजिस्ट्रेशन और पहचान पत्र साथ रखना होगा
– पूर्व में निर्धारित प्रतियोगिता परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने जाने की छूट रहेगी
– विवाह समारोह एवं अंतिम संस्कार पहले के मुताबिक हो सकेंगे
इनको भी आवागमन में अनुमति रहेगी
– दवा, फार्मासुटिक्लस, चिकित्सकीय उपकरणों की दुकानें खुल सकेंगी
– बैंकिंग सेवाएं, एटीएम, बीमा कार्यालय इत्यादि भी खुले रहेंगे
– सेबी/स्टॉक से संबंधित व्यक्तियों को उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमति होगी
– दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं
– रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी रात आठ बजे तक हो सकेगी
– ई-कॉमर्स के जरिए भोजन सामग्री, फार्मासूटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरण इत्यादि जरूरी वस्तुओं का वितरण हो सकेगा
– इन्द्रा रसोई में रात 8 बजे तक भोजन वितरण हो सकेगा
– प्रोसेस्ड फूड, मिठाई की दुकान, रेस्टोरेंट द्वारा रात्रि 8 बजे तक होम डिलेवरी की अनुमति रहेगी
– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत काम करने वाले श्रमिक
– एलपीजी, पेट्रेाल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस के रिटेल आउटलेट
– बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण ईकाईयों को अनुमति रहेगी
– कॉल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी
– निजी सुरक्षा सेवाएं, जरूरी वस्तुओं एवं एक्सपोर्ट संबंधी निर्माण इकाईयां चालू रहेंगे
– चिकित्सा उपकरणों एवं दवाईयों के उत्पादन में लगी इकाईयों को अनुमति रहेगी
– समस्त उद्योग एवं निर्माण से संबंधित इकाईयों में कार्य करने की अनुमति होगी, जिससे श्रमिक वर्ग का पलायन रोका जा सके, संस्थान के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएं
फल-सब्जी, दूध और परचून सामान के लिए विशेष निर्देश
– खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मंडिया, फल एवं सब्जी, डेयरी एवं दूध, पशुचारा खुदरा व थोक दुकानें शाम बजे तक खुल सकेंगी, संभव हो, वहां तक दुकानदार होम डिलेवरी की व्यवस्था करें
– सब्जी व फलों को ठेले, साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन के जरिए शाम 7 बजे तक बेचा जा सकेगा
अखबार और मीडिया के लिए यह
– घर-घर अखबार पहुंचाने वाले समाचार पत्र वितरकों को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक छूट रहेगी
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी परिचय पत्र दिखाने के साथ आ जा सकेंगे