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राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू








 
जयपुर। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती करना शुरु कर दिया है। गृह विभाग ने 16 से 30 अप्रेल तक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे बंद होंगे सभी सरकारी ऑफिस (कोविड मेनेजमेंट से संबंधित सभी कार्यालय, वॉर रुम, कंट्रोल रुम को छोड़कर) शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे।
यह भी जारी की गाइडलाइन
– शहरी क्षेत्रों में शाम 6 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू
– व्यावसायिक संस्थान और बाजार शाम 5 बजे होंगे बंद
– सभी राजकीय कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे
– समस्त शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरी बंद
– निजी आयोजन में 50 से अधिक अतिथि नहीं होंगे
– विवाह के संबंध में उपखंड मजिस्ट्रेट को जानकारी देना आवश्यक
– अंत्येष्टि में 20 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं होगी
– सार्वजनिक सामाजिक, धार्मिक, जुलुस, त्योहार पर पाबंदी
– सिनेमा हॉल, थियेटर, मनोरंजन पार्क पर रहेगी रोक
– स्विमिंग पूल और जिम खोलने की अनुमति नहीं
– समस्त रेस्टोरेंट्स, क्लब 50% की क्षमता से खुलेंगे
– रेस्टोरेंट्स, क्लब में नाइट कर्फ्यू की पालना होगी
– रेस्टोरेंट से टेक अवे, होम डीलीवरी रात 8 बजे तक
– बाहरी राज्यों के लिए 72 घंटे का RT-PCR जरूरी


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